नमश्कार दोस्तों,
अपने कभी न कभी किसी कार पर ( Flag) तिरंगे को लगा हुआ जरूर देखा होगा। लेकिन हर किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की परमिशन नही होती है।भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत का राष्ट्रीय ध्वज ( Flag) केवल कुछ प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों पर ही फहराया जा सकता है। आइये जानते है उन व्यक्ति के बारे में जो अपनी गाड़ी पर तिरंगे को लगा सकते है।

Note : सबसे पहले आपको बता दे कि हम 5 -5 रुपये में बिकने वाले तिरंगे ( Flag )की बात नहीं करने जा रहे जो किसी भी शॉप पर मिल जाते है।
अपनी गाडी पर तिरंगा फेरने की सूची इस प्रकार है:
The list of tricolor on your car is as follows:
भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री तथा अन्य कैबिनेट मंत्री, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, संघ के राज्य मंत्री और उप मंत्री, विदेशों में भारतीय मिशन के प्रमुख, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य और संघ शासित प्रदेशों के अन्य कैबिनेट मंत्री।राज्य सरकार के राज्य मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप मंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य तथा सहायक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश।
लोकसभाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की विधान परिषदों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष।
जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली गाड़ी में बैठता है तब भारतीय झंडा गाड़ी के दायीं ऒर तथा विदेशी व्यक्ति के देश का झंडा वाहन के बायीं ओर लगाया जाता है।
तो अब आप जान गए उन व्यक्तियों के बारे में जो अपनी गाड़ी पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते है।
उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी अगर आपको इस आर्टिकल से जरा से भी मदद मिलती है तो हमे बहुत खुसी होगी।
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